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रेखा गुप्ता का नया नियम: DM को बुलाने से पहले मंत्रियों को 48 घंटे पहले देनी होगी सूचना

रेखा गुप्ता का नया नियम: DM को बुलाने से पहले मंत्रियों को 48 घंटे पहले देनी होगी सूचना

दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने एक नया और असाधारण आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब कोई भी मंत्री सीधे किसी DM (जिला मजिस्ट्रेट) को बैठक या निरीक्षण के लिए नहीं बुला सकेगा। इस आदेश के अनुसार, अब इसके लिए मंत्रियों को मुख्य सचिव की अनुमति लेनी होगी और कम से कम 48 घंटे पहले सूचना देनी होगी।

 

क्या है नया आदेश?

राजस्व विभाग के सचिव-कम-डिविजनल कमिश्नर नीरज सेमवाल द्वारा 11 जुलाई को जारी किए गए इस सर्कुलर में उपराज्यपाल कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय और अन्य मंत्रियों को सूचित किया गया है कि अगर किसी भी बैठक या निरीक्षण के लिए DM को बुलाना है, तो विभाग को यह स्पष्ट करना होगा कि उनकी मौजूदगी क्यों आवश्यक है।

 

इस सर्कुलर के अनुसार, यदि ADM या अन्य अधिकारी से काम चल सकता है, तो उसी स्तर के अधिकारियों को बुलाने को प्राथमिकता दी जाए। इससे DM summon rule के तहत अब DM की जगह किसी अन्य सक्षम अधिकारी को तैनात करने की संभावना बढ़ गई है।

 

आदेश के पीछे की वजह

राजस्व विभाग ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि कई बार मंत्रियों और विधायकों द्वारा DM को अचानक बैठक या निरीक्षण के लिए बुला लिया जाता है, जिससे उनके न्यायिक और लोक शिकायत निवारण जैसे कार्य बाधित होते हैं। यह नया नियम इन व्यवधानों को कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

 

रेखा गुप्ता की भूमिका

दिल्ली की मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री रेखा गुप्ता के नाम का उल्लेख सर्कुलर में नहीं किया गया, लेकिन यह आदेश उनके विभाग की अनुमति से जारी किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि रेखा गुप्ता इस नई नीति (Rekha Gupta new policy) के तहत ही यह बदलाव किया गया है।

 

दूसरे राज्यों से तुलना

उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में मंत्रियों के लिए प्रोटोकॉल तय होते हैं, जहां DM समेत अन्य अधिकारी मंत्री की उपस्थिति में बैठक और निरीक्षण में शामिल होते हैं। ऐसे में DM summon rule को लेकर दिल्ली सरकार का यह आदेश असामान्य माना जा रहा है।

 

विपक्ष उठा सकता है सवाल

हालांकि दिल्ली सरकार के किसी भी मंत्री ने अब तक इस सर्कुलर पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन रेखा गुप्ता इस नई नीति (Rekha Gupta new policy) को लेकर विपक्ष इसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप बताते हुए मुद्दा बना सकता है।

 

इस नए आदेश से दिल्ली में कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। DM की तैनाती और मंत्री की निगरानी से जुड़े डीएम समन नियम (DM summon rule) पर जारी इस सर्कुलर से सरकारी प्रक्रियाएं और जवाबदेही दोनों ही प्रभावित हो सकती हैं।

 

ऐसी जानकारी के लिए विजिट करें: The India Moves

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