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राजकुमार राव ने जालंधर कोर्ट में किया सरेंडर, जानिए क्या है पूरा मामला

राजकुमार राव ने जालंधर कोर्ट में किया सरेंडर, जानिए क्या है पूरा मामला

बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव (Rajkumar Rao) ने हाल ही में जालंधर कोर्ट (Jalandhar court) में सरेंडर किया। यह मामला उनकी साल 2017 की फिल्म 'बहन होगी तेरी' के एक विवादास्पद पोस्टर से जुड़ा है, जिसमें वे भगवान शिव (Lord Shiva) के रूप में मोटरसाइकिल पर बैठे दिखाई दिए थे। इस पोस्टर को लेकर राजकुमार राव के खिलाफ एफआईआर(FIR) दर्ज की गई थी।

 

क्या आरोप हैं राजकुमार राव पर?


राजकुमार राव (Rajkumar Rao) पर धारा 295A, यानी धार्मिक भावनाएं भड़काने के इरादे से किया गया कृत्य, धारा 120B (आपराधिक साजिश) और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया गया था। इन धाराओं के आधार पर गैर-जमानती वारंट भी जारी किए गए थे।

 

राजकुमार राव को कोर्ट से मिली जमानत


हाल ही में राजकुमार राव (Rajkumar Rao) ने जालंधर की अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर रद्द करने की मांग की।

 

HC ने मांगी जालंधर पुलिस से रिपोर्ट


पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस केस में पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। जालंधर कोर्ट ने कहा कि जालंधर पुलिस आयुक्त अगली सुनवाई से पहले शपथपत्र के माध्यम से रिपोर्ट पेश करें। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त 2025 को होगी।

 

राजकुमार राव की सफाई: "मैं सिर्फ एक किरदार निभा रहा था"


राजकुमार राव (Rajkumar Rao) की ओर से कोर्ट में कहा गया कि उन्होंने फिल्म में सिर्फ एक फिल्मी किरदार निभाया था। उनका पात्र जागरण मंडली में भगवान शिव का रोल करता है और यह पूरी तरह एक कलात्मक प्रस्तुति है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था।

 

क्लियरेंस मिला था सेंसर बोर्ड से


राजकुमार राव की तरफ से ये भी कहा गया कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिली थी और अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनका अधिकार है।

 

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Frequently Asked Questions


Q1. राजकुमार राव ने जालंधर कोर्ट में क्यों सरेंडर किया?
Ans. उन्होंने 2017 की फिल्म ‘बहन होगी तेरी’ के पोस्टर से जुड़े केस में सरेंडर किया, जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है।

 

Q2. क्या आरोप हैं राजकुमार राव पर?
Ans. उन पर IPC की धारा 295A, 120B और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज है।

 

Q3. क्या फिल्म 'Behen Hogi Teri' को लेकर पहले भी विवाद हुआ था?
Ans. जी हां, इसके पोस्टर को लेकर कई संगठनों ने आपत्ति जताई थी, जिससे ये केस दर्ज हुआ।

 

Q4. क्या कोर्ट ने राजकुमार राव को जमानत दी है?
Ans. हां, जालंधर कोर्ट में सरेंडर के बाद उन्हें जमानत मिल गई।

 

Q5. क्या इस मामले में राजकुमार राव के अलावा और कोई आरोपी है?
Ans. फिलहाल जानकारी के मुताबिक केस में मुख्य आरोपी केवल राजकुमार राव हैं।

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