
अधिकारी को थप्पड़ मारने के मामले में पूर्व विधायक राजावत को 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
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Anjali
- December 20, 2024
Bhavani Singh Rajawat Latest News: राजस्थान में वन विभाग के अधिकारी को 2022 में ऑफिस में घुसकर थप्पड़ मारने के मामले में एक विशेष अदालत ने गुरुवार (19 दिसंबर) को बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत और उनके सहयोगी महावीर सुमन को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक ने बताया कि एससी/एसटी अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353 सहित संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। इतना ही नहीं बल्कि उनपर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
क्या कहा भवानी सिंह राजावत ने ?
अदालत की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भवानी सिंह राजावत ने कहा, "वह सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे।" कोटा के लाडपुरा से पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि उन्हें एससी/एसटी कानून की धारा तीन के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया है। तत्कालीन उप वन संरक्षक (डीसीएफ) रवि कुमार मीणा की शिकायत पर राजावत और सुमन के खिलाफ 31 मार्च 2022 को नयापुरा थाने में आईपीसी की धारा 332, 353, 34 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मंदिर के मरम्मत कार्य को रोकने का किया विरोध
आरोप लगाया गया था कि राजावत अपने समर्थकों के साथ डीसीएफ के कार्यालय में घुसे, जहां उन्होंने एक मंदिर के मरम्मत कार्य को रोकने का विरोध किया और डीसीएफ को थप्पड़ मार दिया था। इस मामले में 1 अप्रैल 2022 को भवानी सिंह राजावत को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद करीब 10 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। अब एससी-एसटी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी भवानी सिंह राजावत और महावीर सुमन को सजा सुनाई है।
जानें, क्या है मामला
उल्लेखनीय है कि मामला 2022 का है कोटा के ढाढ़ देवी माता मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर पेचवर्क नहीं होने से नाराज स्थानीय लोग वन विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन करने गए थे। वन भूमि बताते हुए मीणा ने पेचवर्क रुकवा दिया था। इस बीच, राजावत अपने समर्थकों के साथ मीणा के कार्यालय में पहुंचे थे। मीणा का आरोप है कि राजावत ने उन्हें थप्पड़ मारने के साथ ही जाति सूचक शब्द कहे और गाली निकाली।
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