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GST में बड़ा सुधार: खत्म होगा 12% और 28% स्लैब, GoM ने केंद्र का प्रस्ताव मंजूर किया

GST में बड़ा सुधार: खत्म होगा 12% और 28% स्लैब, GoM ने केंद्र का प्रस्ताव मंजूर किया

राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में अहम फैसला

भारत में कर प्रणाली को सरल बनाने और आम लोगों को राहत देने की दिशा में GST बड़ा बदलाव 2025 की ओर कदम बढ़ा दिया गया है। राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह (GoM) की महत्वपूर्ण बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस बैठक में मौजूदा चार स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को हटाकर केवल दो स्लैब रखने का निर्णय लिया गया।

 

बैठक की अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की। इसमें 12% और 28% स्लैब को हटाने यानी GST 12% स्लैब खत्म और GST 28% स्लैब खत्म करने पर सहमति बनी। अब केवल 5% और 18% टैक्स दरें लागू होंगी। वहीं, तंबाकू और पान मसाला जैसे नुकसानदेह उत्पादों पर 40% की विशेष दर लगाई जाएगी।

 

नया कर ढांचा: 5% और 18% की दो दरें

GoM ने केंद्र के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी, जिसमें आवश्यक वस्तुओं पर 5% और सामान्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर 18% टैक्स लगाने की बात कही गई है। इससे कर प्रणाली को सरल बनाया जाएगा और जनता को राहत मिलेगी। तंबाकू जैसे उत्पादों को छोड़कर बाकी अधिकतर वस्तुएं दो नई दरों में आ जाएंगी।

 

वित्तमंत्री का बयान

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि GST दरों में बदलाव से आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और MSMEs को राहत मिलेगी। इसके साथ ही टैक्स प्रणाली और अधिक पारदर्शी और आसान होगी। उनका मानना है कि इस कदम से कर प्रशासन पर बोझ कम होगा और कारोबारियों को भी सुविधा मिलेगी।

 

क्यों जरूरी था बदलाव?

मौजूदा समय में भारत में 5%, 12%, 18% और 28% की चार दरों के हिसाब से जीएसटी वसूला जाता है। आवश्यक वस्तुओं पर शून्य या 5% टैक्स लगता है, जबकि विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर 28% टैक्स और उस पर उपकर लगाया जाता है। यह व्यवस्था जटिल थी और अक्सर उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करती थी।

 

इसीलिए सरकार ने कर ढांचे को सरल बनाने के लिए GST बड़ा बदलाव 2025 का निर्णय लिया है। इस फैसले से जहां उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी, वहीं कारोबारियों को भी कर चुकाने में आसानी होगी।

 

आगे का रास्ता

बैठक में सहमति के बाद अब इस प्रस्ताव को जीएसटी परिषद (GST Council) में रखा जाएगा। परिषद की मंजूरी के बाद नया ढांचा लागू होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और कर वसूली प्रणाली और ज्यादा प्रभावी हो सकेगी।

 

केंद्र सरकार का यह कदम भारतीय कर प्रणाली में ऐतिहासिक माना जा रहा है। GST 12% स्लैब खत्म, GST 28% स्लैब खत्म कर केवल 5% और 18% की दो दरें लागू करना निश्चित रूप से टैक्स व्यवस्था को आसान और पारदर्शी बनाएगा। साथ ही, GST दरों में बदलाव आम आदमी और व्यापार जगत के लिए राहत की बड़ी खबर है।

 

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 Frequently Asked Questions

 

Q1. GST में 12% और 28% स्लैब क्यों खत्म किए जा रहे हैं?
Ans. टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने और आम जनता व कारोबारियों को राहत देने के लिए।

 

Q2. GoM ने केंद्र का प्रस्ताव कब मंजूर किया?
Ans. अगस्त 2025 में हुई बैठक में।

 

Q3. नए GST स्लैब में कौन-कौन से रेट होंगे?
Ans. 5% और 18% (सिर्फ दो दरें), हानिकारक वस्तुओं पर 40%।

 

Q4. कौन से प्रोडक्ट या सर्विस पर नया GST रेट लागू होगा?
Ans. जरूरी सामान पर 5%, सामान्य वस्तुओं पर 18%, तंबाकू/पान मसाला पर 40%।

 

Q5. GST स्लैब में बदलाव का व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
Ans. टैक्स सिस्टम आसान होगा, कागजी झंझट कम होंगे और व्यापार सुगम होगा।

 

Q6. नया GST स्लैब कब से लागू होगा?
Ans. संभावना है कि इसे जल्द ही GST काउंसिल की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा।

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